बकेवर।मारपीट गली गलौज एवं जान से मारने की धमकी के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय संगीता द्वारा आज दो अभियुक्तों को दोषमुक्त किया गया है ।अभियुक्त पक्ष के अधिवक्ता विकास दिवाकर एडवोकेट की विशेष पैरवी एवं दलीलों को सुनकर मजिस्ट्रेट ने अभियुक्तों को दोषमुक्त करार किया है ।
थाना चकरनगर के ग्राम बरचौली में दो पक्षों में मारपीट गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया था जिसमें एक पक्ष ज्ञान सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी बरचौली थाना चकरनगर जनपद इटावा द्वारा अपराध संख्या 28/2020 थाना चकरनगर अंतर्गत धारा 323,504,506 आईपीसी कथित अभियुक्त अंकेश सिंह ,मुरारी उर्फ जितेंद्र पुत्रगण विनोद निवासी उपरोक्त के खिलाफ दर्ज हुआ था ।विवेचक द्वारा उक्त मुकदमे में आरोप पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय इटावा के समक्ष पेश हुआ था । जिसे अभियुक्त पक्ष के अधिवक्ता विकास दिवाकर एडवोकेट की दलीलों एवं गवाहों पर जिरह में उक्त अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया हैं।उक्त निर्णय आने के बाद अभियुक्त पक्ष के परिजनों में भारी खुशी है ।